व्यापारियों को 10 दिनों की राहत, पीडब्लूड़ी ने निरस्त किया 3 दिन मे दुकाने तोड़ने का आदेश।

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हल्द्वानी। महानगर हल्द्वानी के चौराहों में सड़क चौड़ीकरण को लेकर हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों को राहत भरी खबर सामने आई है। शहर के 101 दुकानों को तोड़े जाने का मामला में व्यापारी को बड़ी राहत मिली है। अब हाइकोर्ट ने दुकान स्वामियों को 10 दिन का समय दिया है। वही पीडब्ल्यूडी ने निरस्त 3 दिन में दुकानें तोड़ने का आर्डर निरस्त कर दिया है। इसके बाद अब यह कार्रवाई 10 दिन तक स्थगित हो गई है।

बता दें कि बता दे कि जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज तक सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकान, भवन, प्रतिष्ठान, एक धार्मिक स्थल के स्वामियों व प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने को कहा था लेकिन कुछ व्यापारियों व निजी प्रतिष्ठान स्वामियों ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी माना था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने व्यापारियों और निजी प्रतिष्ठान स्वामियों को दिए स्टे को रद्द कर दिया था। स्टे रद्द होने के बाद अब नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को 23 अगस्त तक स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई थी। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा और लोनिवि के ईई अशोक कुमार की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा गया था कि 23 अगस्त तक अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में प्रशासन स्वयं कब्जे हटाये जायेंगे। लेकिन अब हाइकोर्ट ने दुकान स्वामियों को 10 दिन का समय दिया है। वही पीडब्ल्यूडी ने निरस्त 3 दिन में दुकानें तोड़ने का आर्डर निरस्त कर दिया है। इसके बाद अब यह कार्रवाई 10 दिन तक स्थगित हो गई है।


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  • Anurag Verma

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