हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि जो वहां रह रहे हैं वो भी इंसान हैं। वे दशकों से रह रहे हैं। अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं। अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। राज्य को भी कुछ करने की जरूरत है ।
कोर्ट ने कहा,’रेलवे ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें. जनहित याचिका के सहारे क्यों? इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.’ वहीं, रेलवे की तरफ से कहा गया कि वे वहां वंदे भारत चलाना चाहते हैं। इसलिए प्लेटफॉर्म को बड़ा करने की जरूरत है।
दरअसल पिछले साल जनवरी में हल्द्वानी में नियोजित बेदखली अभियान से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि सबसे बड़ी बात यह है कि वे इंसान हैं, और वे दशकों से रह रहे हैं। अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं। अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और राज्य को भी कुछ करने की जरूरत है ।



