जनपद में संचालित स्टोन कशर इकाइयों एवम् उनसे संबद्ध खनिज परिवहन वाहनों द्वारा बिना ढके खनिज परिवहन तथा वहानों में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के आभाव के कारण धूल प्रदूषण, जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव एवम् सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। जनहित में निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं- खनिज परिवहन सम्बन्धी निर्देश सभी डंपर /ट्रक रेता, बजरी, रोड़ी आदि खनिज सामग्री को मजबूत तिरपाल…
उत्तराखंड: हल्द्वानी थाल सेवा की 30 लाख थाली, IG कुमाऊं ने की जरूरत मन्दों को की समर्पित
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